चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सरकार नहीं करेगी; सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया, देखें किसके हाथ होगी पूरी प्रक्रिया?
SC Decision On ECI Appointments Latest
SC Decision On ECI Appointments Latest: देश के निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब सरकार नहीं बल्कि तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देगी। इस समिति की सिफारिश पर ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी।
इस समिति में प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है. बतादें कि, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। संविधान पीठ की अगुवाई जस्टिस केएम जोसफ ने की। वहीं पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और रविकुमार शामिल रहे।
जस्टिस केएम जोसफ ने कहा कि, चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इसी के साथ जस्टिस जोसफ ने आगे यह भी कहा कि उदार लोकतंत्र की पहचान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है।
लोगों के मत की शक्ति सर्वोच्च है। जो सबसे शक्तिशाली दलों को भी सत्ता से बाहर कर देती है। बतादें कि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग की गई थी।